कलेक्टर सूरजपुर ने अवैध पशु परिवहन में जप्त वाहन को राजसात करने का जारी किया आदेश ,पशु क्रूरता एवं अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख

हाथोर समाचार ,सूरजपुर। छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज पशु तस्करी प्रकरण में जब्त किए गए एक वाहन को शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री एस. जयवर्धन ने जारी किया है। इस संबंध में डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

उल्लेखनीय है कि 11 जून 2025 को खोपा की ओर से लोधिमा चौक के पास स्वराज माजदा ट्रक (क्रमांक यूपी 64 बीटी 1334) में 21 रास मवेशियों—16 भैस, 4 भैसा और 1 पड़िया—को क्षमता से अधिक और क्रूरतापूर्वक ठूँसकर कानपुर ले जाया जा रहा था। पूछताछ में वाहन मालिक मो. रहीम, निवासी जियावन जिला सिंगरौली (मप्र), ने अपने साथियों के साथ अवैध रूप से पशुओं का परिवहन करना स्वीकार किया।

मामले में चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 285/2025 दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन में प्रयुक्त ट्रक सहित सभी 21 मवेशियों को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। पुलिस ने मो. रहीम के साथ ही तनवीर अहमद (उम्र 34 वर्ष), और खालीद हुसैन (उम्र 21 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था।

सुनवाई के बाद कलेक्टर द्वारा 03 दिसंबर 2025 को वाहन को राजसात करने का आदेश जारी किया गया है। आगे इस वाहन की नीलामी की जाएगी और प्राप्त राशि शासन की निर्धारित मद में जमा कराई जाएगी। यदि माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो आगे की कार्यवाही उसी के अनुरूप की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य पशु क्रूरता एवं अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाना है। ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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