D.ED vs B.ED:सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छत्तीसगढ़ में 3 हजार बीएडधारी शिक्षक हो जाएंगे बेरोजगार,सहायक शिक्षकों ने निकाला पदयात्रा

बिट्टू सिंह राजपूत,सरगुजा।सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के B.EDधारी शिक्षकों के नौकरी पर ग्रहण लगा दिया।वहीं इस फैसले ने  D.ED धारी अभ्यर्थियों के लिए खुशनुमा माहौल बना दिया । दरअसल छत्तीसगढ़ में 2023 में नियुक्त हुए बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार इस लिए लटक रही है की हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद प्रदेशभर में लगभग 3 हजार B.ED धारी सहायक शिक्षकों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए D.ED धारियों को योग्य माना है। जबकि B.ED धरियों को अपात्र घोषित कर दिया है।

पदयात्रा पर निकले सहायक शिक्षक

कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 हजार बीएड धारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे है। जिनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। वहीं 15 महीने से प्राथमिक शालाओं में अपनी सेवा दे रहे बीएडधारी सहायक शिक्षकों के सामने संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में प्रदेश के विष्णु देव साय सरकार से सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने अंबिकापुर से पद यात्रा निकाली है। बीएडधारी सहायक शिक्षकों की पदयात्रा रायपुर में समाप्त होगी।

प्राथमिक शालाओं में अपनी सेवा दे रहे B.ED धारी सहायक शिक्षकों की मांग है कि साय सरकार बीच का रास्ता निकालकर उन्हें समायोजित कर नौकरी को सुरक्षित करें।बहरहाल अब देखना होगा की इस कड़ाके की ठंड में 400किमी की पैदल यात्रा पर निकले बीएड धारी शिक्षकों को न्याय मिलता है या बैरंग वापस ही लौटना पड़ता हैं।

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