बिट्टू सिंह राजपूत , सूरजपुर। सूरजपुर जिले के लटोरी तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी श्री बालचंद आ० हिरकिशुन राजवाड़े को शासकीय भूमि के खसरा नंबरों में हेरफेर करने के गंभीर आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। यह निर्णय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर द्वारा जारी आदेश के तहत लिया गया।

खसरा नंबरों में हेरफेर का मामला
पटवारी बालचंद पर ग्राम मदनपुर स्थित कई शासकीय भूमि खसरा नंबरों में छेड़छाड़ करने का आरोप है, जिनमें प्रमुख रूप से:
खसरा नंबर 83/2 (0.27 हे.), 84 (0.98 हे.), 89 (0.25 हे.), 101 (0.52 हे.), 104 (0.40 हे.), 105 (0.20 हे.), 108 (0.25 हे.)
इन भूमि पर अवैध रूप से चिंता राम राजवाड़े का नाम दर्ज कर दिया गया।
खसरा नंबर 66 (0.75 हे.), 48 (0.11 हे.), 67 (0.74 हे.), 68 (0.27 हे.), 57 (0.84 हे.)
इन भूमि के मद परिवर्तन कर इन्हें प्रकाश समद्दार आ० शैलेन्द्र समद्दार के नाम दर्ज किया गया।
खसरा नंबर 58 (0.26 हे.), 168 (0.82 हे.), 109 (0.26 हे.)
इन भूमि को सुखरंजन हालदार के नाम पर मद परिवर्तन कर विभा सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया।
ऑनलाइन रिकॉर्ड में की गई हेराफेरी
पटवारी द्वारा शासकीय भूमि को भूमिस्वामी मद में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई। इन अनियमितताओं की पुष्टि के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए पटवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1968 के तहत बर्खास्त करने का आदेश पारित किया।
अनुविभागीय अधिकारी का आदेश
संबंधित आदेश अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सूरजपुर के आदेश क्रमांक 573/अ.वि.अ./स्था./2025 सूरजपुर दिनांक 01/04/2025 के तहत जारी किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रशासन ने साफ किया है कि शासकीय भूमि में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।