रायपुर। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर विभाग में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसने सरकारी कामकाज की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग द्वारा जारी हालिया ट्रांसफर आदेश में एक ऐसा कर्मचारी भी स्थानांतरित कर दिया गया, जिसकी छह महीने पहले मृत्यु हो चुकी है। हैरानी की बात यह भी रही कि एक ऐसी महिला अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया, जो अब वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत ही नहीं हैं, बल्कि उनका स्थानांतरण पहले ही महिला एवं बाल विकास विभाग में हो चुका है।
यह मामला तब तूल पकड़ा जब आदेश सार्वजनिक हुए और विभाग की भारी फजीहत शुरू हो गई।
मजबूरन विभाग को संशोधित आदेश जारी करने पड़े। पर तब तक यह मामला मीडिया की सुर्खियां बन चुका था, और सोशल मीडिया में विभाग की भर्राशाही की खूब चर्चा हो चुकी थी। विशेष बात यह है कि यह ट्रांसफर आदेश उस श्रेणी में आता है जिसे मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति प्राप्त हुई थी।
ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के तहत वाणिज्य कर विभाग सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई। जानकारों का कहना है कि इस आदेश में कई और तकनीकी गड़बड़ियां हैं। जिन स्थानों पर विभागीय कार्यालय ही नहीं हैं, वहां तक अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा, 10 प्रतिशत सीमा नियम का भी उल्लंघन किया गया है। मामले को लेकर अब वाणिज्य कर विभाग के कर्मियों में भारी नाराजगी है। सूत्रों की मानें तो कुछ कर्मचारी न्यायालय का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं।