मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार ने नए साल पर दिया बड़ा तोहफा ,शिक्षक भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, जाने क्या है नियमावली

Bhopal News: मध्य प्रदेश की सरकार ने नए साल के मौके पर प्रदेश की अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में निकलने वाली शिक्षकों की सीधी भर्ती में अब अतिथि शिक्षकों को 50 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इस फैसले के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है । यह कदम अतिथि शिक्षकों के लंबे समय से जारी प्रदर्शन और अनियमितिकरण की मांगों के बाद उठाया गया है।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा, सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। नए साल के अनुसार शिक्षकों की खाली पदों में से 50 फ़ीसदी पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे, हालांकि यह आरक्षण केवल उन्हीं अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम तीन शैक्षणिक सत्र और 200 दिनों का अनुभव पूरा किया हो ,यदि आरक्षित पदों का योग अतिथि शिक्षकों से नहीं भरा जा सका ,तो यह पद अन्यत्र पात्र उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे।

नियमों का पालन आवश्यक
सरकार ने अभी स्पष्ट किया है ,कि तीन शैक्षणिक सत्र तभी पूरे माने जाएंगे जब संबंधित शिक्षक ने हर सत्र में काम से कम 30 दिन तक पढ़ाया हो। इसके अलावा तीन सत्रों में कुल मिलाकर 200 दिन का अनुभव अनिवार्य है।
महिला अभ्यर्थियों को भी भर्ती में राहत दी गई है ।उनके लिए प्रत्येक श्रेणी में 50 फ़ीसदी पद आरक्षित होंगे ।वहीं 6 फ़ीसदी पद दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

शिक्षकों के हजारों पद खाली

मध्य प्रदेश में वर्तमान में करीब 80000 शिक्षकों के पद खाली है ,जबकि 72000 अतिथि शिक्षक कार्यरत है। राज्य कर्मचारी चयन मंडल ने 10000 शिक्षकों की भर्ती के लिए कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों की भी भर्ती होने वाली है। सरकार के फैसला अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और इससे उनके भविष्य को लेकर सकारात्मक उम्मीदें बड़ी है।

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