सूरजपुर कलेक्टर की सख्ती से दुकानदारों में हड़कंप ,अब 01 व 02 रुपये का सिक्का लेने से किया इनकार तो होगी कार्रवाई…

सूरजपुर। जिले में 01 और 02 रुपये के सिक्कों को दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा न लेने की बढ़ती शिकायतों पर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक ये सिक्के आधिकारिक रूप से प्रचलन से बाहर नहीं हो जाते, तब तक इन्हें ग्राहकों से स्वीकार करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।प्राप्त शिकायतों के अनुसार, सूरजपुर जिले के कई व्यापारी और दुकानदार छोटे मूल्यवर्ग के भारतीय मुद्रा सिक्कों को प्रचलन से बाहर मानकर लेने से इनकार कर रहे हैं।

इस संबंध में निरंतर मौखिक एवं दूरभाष के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य सिक्केभारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सिक्के बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से बाजार में प्रचलन में आते हैं। किसी भी व्यापारी द्वारा मनमाने ढंग से सिक्के लेने से इनकार करना गैरकानूनी कृत्य है। ऐसे कार्य को राजद्रोह की श्रेणी में माना जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124-ए एवं वर्तमान में संशोधित भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 के तहत ऐसे व्यक्तियों को तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।दुकानदारों और व्यापारियों के लिए निर्देशकलेक्टर ने जिले के सभी दुकानदारों और व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक 01 और 02 रुपये के सिक्के आधिकारिक रूप से प्रचलन से बाहर नहीं हो जाते, तब तक उन्हें ग्राहकों से स्वीकार किया जाए।

यदि कोई दुकानदार इन सिक्कों को लेने से इनकार करता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कोई दुकानदार या व्यापारी छोटे मूल्यवर्ग के सिक्के लेने से इनकार करता है, तो इसकी शिकायत तुरंत जिला प्रशासन को करें।

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