छत्तीसगढ़ के 5 नगर निगमों में महिलाएं ही बनेंगी महापौर, OBC के कब्जे में रहेंगे इतने नगरीय निकाय, जानिए कब लगेगा आचार संहिता

रायपुर: नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 7 जनवरी को संपादित की जाएगी। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 7 जनवरी को सवेरे साढ़े दस बजे से नगर निगमों में महापौर पद, साढ़े 11 बजे से नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद तथा साढ़े 12 बजे से नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पद की आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

आरक्षण की कार्यवाही के अवलोकन के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित की जा रही है।

बात करें पूरे प्रदेश की तो आज 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि रिसाली और रायगढ़ नगर निगम SC के लिए आरक्षित होगा। वहीं, अंबिकापुर नगर निगम ST के लिए तो प्रदेश के 4 नगर निगम ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। जबकि 14 में 5 नगर निगम महिला के लिए आरक्षित होंगे।

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। डिप्टी सीएम अरुण साव की मानें तो आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग को सूची सौंप दी जाएगी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि इसी महीने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लग सकती है।

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