बिट्टू सिंह राजपूत ,सूरजपुर: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 और संबंधित पंचायत निर्वाचन नियमों के तहत जिले के पंचायत पदों के आरक्षण प्रक्रिया की तिथि निर्धारित कर दी गई है। कलेक्टर, जिला सूरजपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, और ग्राम पंचायत के विभिन्न पदों पर आरक्षण प्रक्रिया 8 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी।

इस प्रक्रिया में जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच पदों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया नियमानुसार पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी।
प्रक्रिया का विवरण
स्थान- सभा कक्ष, जिला पंचायत, सूरजपुर (छ.ग.)
तिथि– 8 जनवरी 2025
समय– पूर्वान्ह 11:00 बजे
कलेक्टर कार्यालय ने आम जनता को सूचित किया है कि वे इस प्रक्रिया में भाग लेकर इसे साक्षी बना सकते हैं। आरक्षण प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने हेतु सभी आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं।
यह सूचना जनसाधारण की जानकारी और उनके सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी की गई है।
