नाबालिग अपहरण व पोक्सो मामले में आरोपी गिरफ्तार, रामचंद्रपुर पुलिस की कार्रवाई

नंदकुमार कुशवाहा@बलरामपुर–रामानुजगंज। थाना रामचंद्रपुर क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पुलिस द्वारा इस संबंध में आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराध क्रमांक 27/2025 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(एम) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी का नाम अनिल कुमार पिता मुनेश्वर सिंह, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम रारों, थाना डंडई, जिला गढ़वा (झारखंड) बताया गया है।

प्रकरण की शुरुआत दिनांक 25 अगस्त 2025 को हुई, जब पीड़िता के परिजन थाना रामचंद्रपुर पहुंचे और लिखित आवेदन देकर सूचना दी कि उनकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा आसपास एवं रिश्तेदारी में खोजबीन के बावजूद बालिका का कोई पता नहीं चल पाया। इस पर पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।

विवेचना के दौरान पुलिस ने लगातार पतासाजी करते हुए तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसी क्रम में दिनांक 24 दिसंबर 2025 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने झारखंड राज्य के थाना डंडई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रारों में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया गया।

पुलिस के अनुसार बरामदगी के पश्चात पीड़िता के कथन लिए गए, जिसमें उसने बताया कि आरोपी द्वारा उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया तथा उसके साथ गलत कृत्य किया गया। पीड़िता के कथन एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं।

मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। पुलिस ने बताया कि प्रकरण में आगे की विवेचना एवं विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।

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