रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों (स्पेशल एजुकेटर्स) की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 848 स्वीकृत पदों में से 100 पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया है। यह कदम दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत भर्ती आदेश
छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह भर्ती सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और वित्त विभाग की स्वीकृति के तहत की जा रही है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा ताकि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में सुधार किया जा सके।
भर्ती के लिए योग्यता और पात्रता
शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताओं और पात्रता मानदंड भी जारी किए हैं।
- प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher) – उम्मीदवार के पास D.Ed. (स्पेशल एजुकेशन) या RCI से मान्यता प्राप्त समकक्ष कोर्स होना आवश्यक है। साथ ही, RCI से पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- अपर प्राथमिक शिक्षक (Upper Primary Teacher) – उम्मीदवार के पास B.Ed. (स्पेशल एजुकेशन) या RCI से मान्यता प्राप्त समकक्ष कोर्स होना चाहिए।
- सेकेंडरी शिक्षक (Secondary Teacher) – 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री (अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र या संगीत में) और B.Ed. (स्पेशल एजुकेशन) या RCI से मान्यता प्राप्त कोर्स अनिवार्य होगा।
आयु सीमा
न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
अधिकतम आयु: 35 वर्ष
दिव्यांग बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियमों में बदलाव करते हुए दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था। यह फैसला दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा और उनके समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।