हाथोर समाचार ,सरगुजा। अंबिकापुर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर पालिक निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नमनाकला क्षेत्र में स्थित खसरा नंबर 334/4 (रकबा 0.036 हेक्टेयर) पर किरण भजगावली द्वारा कराए गए भवन निर्माण को निगम जांच में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया गया है। इतना ही नहीं, सड़क की भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा कर उसका उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है।

नगर पालिक निगम कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार नमनाकला स्थित उक्त भूमि पर निर्माणकर्ता ने निगम से स्वीकृत मानचित्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त निर्माण कराया है। इसके अलावा भवन पर अवैध रूप से अधिवास कर स्वीकृति के विपरीत उपयोग भी किया जा रहा है। इस पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(3) के तहत अतिरिक्त निर्माण हटाने का आदेश जारी किया गया है।
निगम प्रशासन ने 24 दिसंबर 2025 को उक्त भवन से अवैध रूप से अधिवासित व्यक्तियों को हटाने, भवन को सील करने तथा अतिरिक्त निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित की है। इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए अनुभागीय अधिकारी (एसडीएम) अंबिकापुर को पत्र लिखकर पुलिस बल की मांग की गई है।
गौरतलब है कि नमनाकला क्षेत्र में स्थित इस अस्पताल को लेकर पूर्व में भी लगातार विवाद की खबरें सामने आती रही हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा लंबे समय से अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन को लेकर शिकायतें की जा रही थीं। अब नगर निगम की इस सख्त पहल से यह स्पष्ट है कि अवैध निर्माण के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



