एमपी में छुट्टी के दिन वीडियो कॉल पर रेप पीड़िता की सुनवाई, 32 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति

भोपाल के अस्पताल में भर्ती एक रेप पीड़िता की सुनवाई हाईकोर्ट के जज ने वीडियो कॉल के जरिए की है। साथ ही पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दी है।आपको बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इन दिनों विंटर वैकेशन है ।कोर्ट अभी बंद हैं। वहीं,इस मामले में कोर्ट ने छुट्टी के दिन संवेदनशीलता दिखाई है।

दरअसल, यह मामला गंभीर था। पीड़िता का अस्पताल में भर्ती थी। इसलिए हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग करते हुए पीड़िता और उसके मां से वीडियो कॉल पर बात की है। दोनों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के एक्सपर्ट टीम की निगरानी में गर्भपात की अनुमति दी है। कोर्ट में यह सुनवाई शुक्रवार के दिन हुई है। उस दिन कोर्ट बंद था।

पीड़िता के साथ सागर में रेप हुआ था। उसने हाईकोर्ट में गर्भपात के लिए याचिका लगाई थी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती पीड़िता की रिपोर्ट गुरुवार को हाईकोर्ट ने मांग थी। अस्पताल की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी गई थी। इसमें बताया कि पीड़िता का गर्भ 32 सप्ताह छह दिन का है। इसके बाद गर्भपात की अनुमति दी गई है।

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स की निगरानी में गर्भपात कराएं। साथ ही गर्भपात के दौरान संभावित खतरों से परिवार को अवगत कराएं। इसके लिए पीड़िता के परिवार से लिखित अनुमति लें। गर्भपात के दौरान अगर बच्चा जीवित रहता है तो उसे पालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ले। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के भ्रूण सैंपल को सुरक्षित रखने के लिए कहा है।

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