प्रदेश में बड़ा एक्शन शुरू, 80% वक्फ जमीनों पर कब्जा!

रायपुर। CG WAQF PROPERTIES ACTION केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बाद अब देशभर में वक्फ संपत्तियों को लेकर नए नियम लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित हो चुका है, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून के रूप में लागू होगा।

इस बदलाव का असर छत्तीसगढ़ में भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां वक्फ बोर्ड की 7000 से अधिक अचल संपत्तियों में से लगभग 80 प्रतिशत पर अवैध कब्जे हैं।विधानसभा में सामने आए आंकड़े – बीते विधानसभा सत्र में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने विधायक अजय चंद्राकर के सवाल के जवाब में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पास कुल 5732 अचल संपत्तियां दर्ज हैं।

इनमें से 2711 इमारतें और 1084 संस्थान संचालित हो रहे हैं। हालांकि बोर्ड के पास कोई भी चल संपत्ति जैसे नगदी या शेयर नहीं है।बोर्ड की सख्ती : मुतवल्लियों से मांगी रिपोर्ट, एफआईआर की सिफारिश – विधेयक पारित होने की पृष्ठभूमि में प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने भी एक्शन मोड अपनाया है।

बोर्ड ने सभी मुतवल्लियों को पत्र लिखकर संपत्तियों की जानकारी मांगी है। जिन स्थानों से अवैध कब्जे की शिकायतें मिली हैं, वहां नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।  चरौदा मस्जिद के मुतवल्ली, सचिव और 7 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए रायपुर एसपी को पत्र भी भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ की वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा –राज्य में वक्फ संपत्तियों की विस्तृत सूची इस प्रकार है :371 मस्जिद434 कब्रिस्तान124 मजार/दरगाह/मकबरा142 ईदगाह92 मदरसे17 स्कूल और 1 कॉलेज1084 वक्फ संस्थान874 मकानबोर्ड का कहना है कि संपत्तियों की कुल संख्या 7000 से अधिक है, जिनमें 80% से अधिक पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा है।

वक्फ संशोधन विधेयक का असर –विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, उनके सही रखरखाव और उपयोग में सुधार के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अब राज्य में उन संपत्तियों की जांच और पुनः सत्यापन की प्रक्रिया तेज होगी, जो विवादित या कब्जे में हैं।     

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