बिट्टू सिहं राजपूत ,सूरजपुर। जिला चिकित्सालय सूरजपुर में केंद्रीयकृत ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना के नाम पर 83 लाख रुपये से अधिक की राशि का गबन किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. आर.एस. सिंह सहित पांच लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। रायपुर स्थित यूनिक इंडिया कंपनी के प्रोपराइटर श्री जयंत चौधरी ने इस संबंध में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से शिकायत करते हुए बताया कि उन्हें 13 सितंबर 2021 को जिला चिकित्सालय सूरजपुर में मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम (MGPS) संयंत्र स्थापित करने हेतु 83.21 लाख रुपये का कार्यादेश प्राप्त हुआ था। उन्होंने निर्देशानुसार समस्त सामग्री अस्पताल भेज दी, किन्तु भुगतान नहीं किया गया।
बाद में जांच में यह सामने आया कि भुगतान उनके स्थान पर दंतेवाड़ा की एक अन्य कंपनी — जिसका नाम उनकी कंपनी से मिलता-जुलता है — को कर दिया गया। आरोप है कि तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. आर.एस. सिंह ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और यूनिक इंडिया, दंतेवाड़ा के प्रोपराइटर श्री आशीष कुमार बोस के साथ मिलकर यह षड्यंत्रपूर्वक कार्य किया।
श्री चौधरी के अनुसार, उनके साथ की गई इस धोखाधड़ी के तहत 5 जनवरी 2022 को 50 लाख रुपये और 31 जनवरी 2022 को 31.85 लाख रुपये की राशि गबन की गई। जब उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने उच्चाधिकारियों से संपर्क कर न्याय की गुहार लगाई।
पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर की गई जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. आर.एस. सिंह, लिपिक सहायक श्री जेम्स कुजूर, सेवानिवृत्त लेखापाल श्री विजय सिन्हा, फार्मासिस्ट सहायक श्री सकिरन दास तथा यूनिक इंडिया, दंतेवाड़ा के प्रोपराइटर श्री आशीष कुमार बोस के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 419, 467, 468, 471 एवं 120 (बी) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
पुलिस द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। जिला चिकित्सालय से जुड़े इस गंभीर आर्थिक घोटाले से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।