राजधानी में आबकारी विभाग में आरक्षक के पद पर निकली बंपर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

रायपुर।व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के आरक्षक के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन 4 जून से शुरू हो गई है। नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार उक्त पद के लिए 27 जुलाई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। आबकारी आरक्षक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 जून को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। उक्त आवेदन पत्र के त्रुटि सुधार हेतु आवेदन करने की तिथि 28 जून से 30 जून शाम 5 बजे तक निर्धारित है।

नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन पद्धति से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाईट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर पर उपलब्ध है।

शैक्षणिक योग्यता

आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण हो.


आयु सीमा में छूट

यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी

ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए(
ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

ऐसा अभ्यर्थी, जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक” हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

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